समय-सीमा में सेवा प्रदाय न करने पर पंचायत सचिव पर जुर्माना

समय-सीमा में सेवा प्रदाय न करने पर पंचायत  सचिव पर जुर्माना


अनूपपुर 

अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंह ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में आवेदक को सेवा प्रदाय ना करने पर जनपद पंचायत जैतहरी अंतर्गत ग्राम पंचायत ठोडीपानी के सचिव महावीर सिंह पर 500 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है।    उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत ठोडीपानी के सचिव ने जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र की सेवा समय-सीमा में आवेदक को प्रदाय नहीं की थी।

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