मंडी बोर्ड की सह पर ट्रक पर लोड चावल को अवैधानिक तरीके से किया जप्त
शहडोल
प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत दिनों अमलाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत उड़नदस्ता प्रभारी की अनुपस्थिति में उड़नदस्ता दल के एक साधारण सदस्य के रूप में सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र चौधरी जांच दल के द्वारा सीधी से चलकर रायपुर जा रहे ट्रक वाहन क्रमांक एमपी 18 H 5241 में लोड चावल को जब्ती बनाकर गाड़ी को नियम विरुद्ध तरीके से थाना अमलाई परिसर में खड़ा कर दिया गया। यही नहीं राजेंद्र चौधरी के द्वारा प्रभारी की अनुपस्थिति में वाहन को जप्त किया गया। सूत्रों के मुताबिक बताया जाता है कि उड़नदस्ता जांच दल प्रभारी के द्वारा अनैतिक रूप से चावल एवं वाहन मालिक से रुपयों की मांग की जा रही थी और ना देने की स्थिति में इस प्रकार नियम विरुद्ध कार्रवाई करने की बात सामने आई है। जबकि इनके द्वारा सभी नियमों को ताक पर रखते हुए उपसंचालक मंडी बोर्ड रीवा की शह पर ट्रक में लोड चावल जोकि प्रसंस्करण जींस है जिसे मध्यप्रदेश शासन द्वारा मंडी शुल्क अनुसूची से अलग कर दिया गया है किंतु उड़नदस्ता दल चौधरी के द्वारा नियम विरुद्ध की गई कार्रवाई से जनप्रतिनिधियों एवं व्यापारियों में व्यापक रोष व्याप्त है जबकि मंडी बोर्ड के अधिकारी एवं कलेक्टर महोदय से अपील की है कि इस प्रकार इनके द्वारा नियम विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राजेंद्र चौधरी एवं उपसंचालक मंडी बोर्ड रीवा की मिलीभगत से की गई कार्रवाई की जांच करा कर इस प्रकार किए गए अनैतिक कृत्य पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।
*इनका कहना है*
मेरे द्वारा राय दुआरिया हिमांशु ट्रेडर्स जिला सीधी के द्वारा ट्रक क्रमांक एमपी 18 H 5241 में लोड चावल के बिल में संदिग्ध होने के कारण चावल लोड वाहन को जप्त किया गया है और जब हिमांशु ट्रेडर्स के पास राइस मिल ही नहीं है तो चावल कहां से पाया जो कि जांच का विषय है।
*राजेंद्र चौधरी उड़नदस्ता मंडी बोर्ड सदस्य रीवा*