रिश्वत लेने के बाद भी काम नही किया, रुपये भी वापस नही कर रहा सचिव हुई शिकायत
*25 हजार में सौदा तय हुआ काम करने का 10 हजार एडवांस ले लिया सचिव*
अनूपपुर
इंट्रो- सरकार की मनसा रही है कि प्रत्येक लोगों को जरूरतमंद व्यक्तियों तक सरकार की योजनाओं का लाभ बड़ी ही सरलता के साथ उपलब्ध हो सके, लेकिन जिनके जिममें सरकार ने इन योजनाओं को संचालित करने का मनसा बनाया उन्हीं ने इसे भ्रष्टाचार का रूप दे दिया गरीब असहाय व्यक्तियों को प्रताड़ित कर पैसे वसूली करने में लग गए जो व्यक्ति इन सरकारी कर्मचारियों के मन मुताबिक काम नहीं कर सका उसे आज तक सरकार से मिलने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका !
अनूपपुर-अनूपपुर- जिले के बदरा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत फुलकोना सचिव लल्लू राम केवट उर्फ (चतुरा) ने मृतक के परिवार को संबल योजना के तहत लाभ दिलाने के एवज में ₹25000 रिश्वत की मांग की पैसे ना मिलने पर सचिव ने पात्र हितग्राही को अपात्र बना दिया, पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनूपपुर से की है !
पीड़ित परिवार ने शिकायत करते हुए बताया कि मृतक मुन्नी बाई का निधन दिनांक 15, 12, 2020 में स्वास्थ्य खराब होने के कारण हुआ था जिसकी आईडी 123326478 रही है, पीड़ित परिवार ने संबल योजना के विषय में ग्राम पंचायत सचिव लल्लू राम केवट के पास जाकर जानकारी ली , जानकारी देने से सचिव टालमटोल करता रहा, पीड़ित परिवार को ग्रामीणों से संबल योजना की जानकारी हुई तब इन्होंने पूरे दस्तावेज इकट्ठा कर ग्राम पंचायत के सचिव के पास जनवरी 2021 में जमा कराया था !
पीड़ित परिवार का आरोप है कि 10 माह के अंदर हितग्राही लगातार पंचायत सचिव के पास संपर्क कर संबल योजना के तहत लाभ लेने के लिए हाथ विनती करता रहा लेकिन सचिव ने उनकी एक न सुनी क्योंकि सचिव को तो कुछ और चाहिए था ! 23 मार्च 2021 को ग्राम पंचायत सचिव ने पीड़ित परिवार को फोन के माध्यम से ₹25000 रिश्वत की मांग कर डाली कहा ऊपर वाले साहब को देना है आप अभी ₹10000 दे दीजिए काम होने के बाद 15000 और देने होंगे पीड़ित परिवार ने सचिव को ₹10000 करा दिए इसके बाद भी पीड़ित परिवार को संबल योजना के तहत लाभ नहीं मिल सका !
गौरतलब है कि इस बात की जानकारी हितग्राही द्वारा ग्राम पंचायत फुलकोना सरपंच को बताया तब सरपंच द्वारा अपने प्रमाण पत्र के माध्यम से स्वर्गीय मुन्नी बाई को संबल योजना के कार्ड को पात्र बता कर संबल योजना के तहत लाभ दिलाने के लिए अपना पत्र भी जारी किया था !
इन धाराओं के तहत हो मुकदमा दर्ज- सचिव जिस प्रकार से मृतक के परिवार को परेशान पैसों के लिए किया व सरकार की योजनाओं का लाभ आज तक पीड़ित परिवार को नहीं मिल सका, इसलिए ऐसे भ्रष्ट सचिव के विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण आचरण अधिनियम 1965, 66 ,67 के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आईपीसी धारा 161 एवं 166, 67 तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन 1988 के तहत गहन गंभीर अपराध का संज्ञान ऐसे भ्रष्ट सचिव के विरुद्ध बनता है, अब देखना होगा की जिम्मेदार अधिकारी ऐसे भ्रष्ट सचिव के विरुद्ध क्या कार्यवाही करा पाते हैं !