नो एंट्री की व्यवस्था लागू, भारी वाहनों का प्रवेश प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक निषेध
अनूपपुर
वर्तमान समय में जिला अनूपपुर में यातायात का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जिससे दुर्घटना घटित होने की संभावना निरंतर बनी रहती है। जिला अनूपपुर कोयलान्चल क्षेत्र होने के कारण कोयले का परिवहन भारी वाहनों से अन्य जिलों एवं राज्यों में होता है। जिससे दुर्घटना घटित होती है एवं कानून व्यवस्था की स्थिति भी निर्मित होती है। इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री अखित पटेल के द्वारा जनसामान्य की जीवन की सुरक्षा के लिए सुविधा व सुगम आवागमन सुनिश्चित करने हेतु अत्यधिक भारी वाहनों के आवागमन से मार्ग बाधित होने की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका कोतमा एवं नगर पालिका अनूपपुर में भारी वाहनों के प्रवेश पर * प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे * तक प्रतिबंधित करने हेतु जिला दण्डाधिकारी अनूपपुर को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। जिस प्रस्ताव को संज्ञान में लेते हुए जिला दण्डाधिकारी द्वारा उक्त समय अवधि में 06 पहिया और 06 पहिया से अधिक क्षमता वाले भारी वाहनों का संचालन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।निम्नानुसार मार्गो में यह व्यवस्था लागू रहेगी।
*नगर पालिका अनूपपुर*
1-डी.एफ.ओ. बंगला के सामने से सामतपुर तिराहा तक।
2-सामतपुर से बस स्टैण्ड होते हुए इंदिरा तिराहा तक।
3-सामतपुर से अण्डरब्रिज तिराहा तक।
4-अंडरब्रिज तिराहा से अमरकंटक तिराहा तक।
5-अमरकंटक तिराहा से साॅई मंदिर तक।
*नगर पालिका कोतमा*
1-बनिया टोला से बस स्टैण्ड तक।
2-मुखर्जी चौक से बाजार तक।
3-चौपाटी से गांधी चौक तक।
4-अण्डरब्रिज से गांधी चौक तक।
5-उत्कृष्ट विद्यालय से गोविन्दा काॅलोनी तक।
स्कूल, कालेजों के विद्यार्थियों को पहुंचाने एवं वापसी के वाहनों, एम्बुलेेंस उक्त प्रतिबंधित अवधि से मुक्त रहेंगें। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत संचालित वाहन पूर्व अनुमति एवं शर्तों के साथ संचालित होगें। इस अवधि में जो भी भारी वाहन सड़क पर भ्रमण करेगें उन्हे भ्रमण संबंधी अनुमति पत्रक जिला प्रशासन से प्राप्त करना होगा।
पुलिस एवं प्रशासन के इस विशेष पहल पर की गई कार्यवाही से सड़क दुर्घटना में कमी परिलक्षित होगी एवं सुचारु सड़क व्यवस्था निर्मित होगी।