घोटाला में आया नया मोड़ शासन-प्रशासन पर भारी पड़ रहे अधिकारी, कर्मचारी

घोटाला में आया नया मोड़ शासन-प्रशासन पर भारी पड़ रहे अधिकारी, कर्मचारी

*न्यायालय को गुमराह करने की जा रही तैयारी, जोड़े जा रहे फर्जी दस्तावेज*


अनूपपुर

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सीएमएचओ बीडी सोनवानी मलेरिया विभाग के भर्ती घोटाला मामले का मास्टर माइंड डिफटी एमआईओ के पी सिंह, मुख्य लिपिक चंदूपाव,के द्वारा विगत 2 वर्ष पूर्व कूटनीति करते हुए फिल्मों की तरह खलनायक की भूमिका अदा कर, अपने पुत्र व रिश्तेदारों का नियम विरुद्ध तरीके से सरकारी सेवक बना दिया गया था। जिसकी शिकायत जिले में कलेक्टर से लेकर स्वास्थ्यमंत्री, मुख्यमंत्री,बप्रधानमंत्री, एवं राष्ट्रपति भवन तक कि गई थी।जिसे संज्ञान में लेते हुए पूर्व में पदस्थ कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने जांच समिति का गठन कर पूरे मामले की जांच कराकर दोष सिद्ध पाए जाने पर उक्त भर्ती को निरस्त कर दिया था।वहीं दूसरी ओर शिकायत के आधार पर विभाग की तरफ से क्षेत्रीय संचालक रीवा के द्वारा बिंदुवार जांच की जा रही थी जिसमे भी जांच उपरांत दोष सिद्ध पाए जाने पर दोषी सीएमएचओ बीड़ी सोनवानी, मुख्य लिपिक चंदूपाव, डिफ्टी एमआईओ केपी सिंह के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की गई थी। लेकिन मध्यप्रदेश के भाजपा सरकार में बैठे सत्य,ईमान,और निष्ठा की दुहाई देने वाले मुख्यमंत्री को उन्ही के सरकार में सेवा दे रहे भ्रष्टाचारी किस्म के पदाधिकारियों की सह पर पर्दा डालते हुए भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देकर अपने ही मुख्यमंत्री के मंशा पर कालिख पोती जा रही है। ज्ञातव्य है कि जिले का स्वास्थ्य विभाग दशकों से जुगाड़ एवं मैनेजमेंट में चलता आ रहा है। 2 वर्ष पूर्व मैं पदस्थ सीएमएचओ आरपी श्रीवास्तव का मैनेजमेंट ,जुगाड़ व कार्य करने की शैली के कारण परिणाम इतना अच्छा रहता था। कि विभाग के छोटे बड़े अधिकारी कर्मचारी सहित शासन प्रशासन एवं विपक्ष तक को अपने मुट्ठियों में बांधकर रखे रहते थे। उनकी तरफ कोई नजर उठा कर देखने वाला नहीं था वे अनूपपुर जिले सहित शासन प्रशासन एवं प्रदेश भर को मैनेज कर अपने तरीके से लगातार कई वर्ष तक सीएमएचओ का पदभार चलाएं उनकी तरफ किसी की नजर तक नहीं लग सकी। वह कुछ भी करते रहे उनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं था कारण की वे अपने तेज दिमाग,और सेवा भाव के कारण हर व्यक्ति को अपने और आकर्षित कर लेते थे ।वही श्री श्रीवास्तव के सेवानिवृत्त होते ही जिले के स्वास्थ्य विभाग का कमान संभालने का मौका बीडी सोनवानी को मिला जो कुर्सी में बैठते हैं मीडिया अधिकारी के साथ मैनेजमेंट कर जिले के समस्त क्षेत्रों में भूखे शेर की तरह टूट पड़े और अचानक चंद दिनों में ऐसा हाथ मारा की अपने निजी स्वार्थ व कर्मचारियों के पुत्र एवं रिश्तेदार को मलेरिया विभाग में सरकारी सेवक बना दिया। मामला इतना तूल पकड़ा की मजबूर होकर कलेक्टर को उक्त भर्ती की जांच कराकर दोष सिद्ध पाए जाने पर निरस्त करना पड़ा।अन्ततः अपनी छवि बचाने के उद्देश्य से केपी सिंह,बीड़ी सोनवानी ने मामले को उच्चतम न्यायालय में लंबित कर कलेक्टर के द्वारा निरस्त किये गए भर्ती आदेश को चैलेंज कर दिया। गुमराह करने में माहिर मीडिया अधिकारी केपी सिंह पूर्व में पदस्थ कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर सहित विभाग के जिम्मदारों, मंत्रालय सहित उच्चत्तम न्यायालय तक को गुमराह कर अंजाम देने में कोताही नही छोड़ी ।

*जांच के दौरान ये है पूरा मामला*

जिले में लगभग 2 वर्ष पूर्व मलेरिया कार्यक्रम के अन्तर्गत 14 अनियमित नियुक्ति की शिकायत श्री शिव कुमार शुक्ला बेलकम होटल के सामने शहडोल एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये म 0 प्र 0 भोपाल के पत्र क्र 0 / 4 / शिका . / सेल -1 / 2020 / 345 / भोपाल दिनांक 25.2.2020 के साथ मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र शासन भोपाल से प्राप्त टीप क्र 0 387 दिनांक 17.02.2020 की छाया प्रति के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय के आदेश क्र 0 / प्रशासनिक / 2020 / 564-65 दिनांक 12.2.2020 के द्धारा जाँच समिति का गठन किया जा कर जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेश प्रसारित किये गये थे । जॉच समिति द्वारा दिनांक 28.11.2020 को जॉच प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है । जाँच समिति द्धारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेखो के परीक्षण पर निम्नांकित अनियमिता पायी गई :

*अनियमितता के ये है मुख्य बिंदु*

 1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर द्धारा मलेरिया कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वेलेन्स इंस्पेक्टर सर्वेलेन्स वर्कर कुल ( 14 ) अनियमित नियुक्ति में शिकायत पाये जाने पर कलेक्टर अनूपपुर द्वारा गठित जॉच समिति की अनुशंसा पर कलेक्टर कार्यालय अनुपपुर के आदेश क्र 0 / 1361 / कले . / स्टेनो / 2020 / दिनांक 18.3.2020 के द्धारा समस्त नियुक्तियो को निरस्त कर दी गई है । 

2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर द्वारा शासन से नियुक्तियों के सम्बन्ध में बिना मार्गदर्शन प्राप्त किये ही नियुक्तियों की प्रकिया प्रारम्भ कर दी गई ।

 3. म.प्र शासन लो .स्वा .एवं प .क . विभाग मंत्रालय द्वारा  जिला मलेरिया कार्यालय हेतु पद स्वीकृत किये गये थे , न कि ग्रामीण अंचलो के स्वास्थ्य केन्द्रो के लिये इस प्रकार उक्त नोट शीट ही गलत तैयार की जा कर कलेक्टर अनूपपुर की ओर प्रेषित की गई । 4. जावक रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि आयुक्त ( विज्ञापन शाखा ) जन सम्पर्क संचालनालय बाण गंगा रोड म. प्र .भोपाल को सम्बोधित करते हुये प्रतिलिपि सहायक संचालक जन सम्पर्क कार्यालय अनूपपुर को ओर जारी पत्र में श्री चन्दू पाव मुख्य लिपिक के द्वारा डिस्पैच ही नही गया गया मात्र प्रतिलिपि डिस्पैच की गई पाया गया है । 

5. संयुक्त संचालक ( विज्ञा . ) जन सम्पर्क संचालनालय म 0 प्र 0 शासन भोपाल द्धारा अपने पत्र क्र 0 5000 ज.स.सं. / विज्ञा . / 2020 भोपाल दिनांक 05.11.2020 द्धारा लेख किया है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर द्वारा नियुक्तियों में निविदा प्रकाशन हेतु प्राप्त नही हुई है । जिला जन सम्पर्क कार्यालय अनूपपुर ने अपने पत्र क्र 0 / 193 / 2020 / ( 2 ) दिनांक 9.9.2020 द्धारा अवगत कराया गया है कि जिला जन सम्पर्क कार्यालय के द्वारा विज्ञापनों का प्रकाशन नहीं कराया जाता है । उक्त कार्य जन सम्पर्क संचालनालय द्धारा कराया जाता है । 

6. जिला स्तर पर विज्ञापन का प्रकाशन हुआ वह भी उक्त विज्ञापन किसके द्वारा दिया गया स्पष्ट नही है । 

7. जिला स्तर पर लागू आरक्षण रोस्टर पृथक पृथक तैयार किया जाना चाहिये तथा वैकलाग की स्थिति स्पष्ट किया जाना चाहिये जो नही किया गया । 

8. आवक रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि कुछ अभ्यार्थियों के नाम के सम्मुख आवक क्र 0 ही नही पडा है । 

9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर द्धारा प्राप्त आवेदन पत्रो को पदवार गोसवारा तैयार किया गया , जिसमे रिमार्क कालम में लेख किया गया कि समिति द्धारा अनुशंसा की गई है किन्तु समिति के किसी भी सदस्य के हस्ताक्षर नहीं है सिर्फ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर के हस्ताक्षर है ।

10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर के पत्र क्र 0 / मू.लि. / भर्ती / 2020 / 4021 दिनांक 31.12.2019 के द्धारा पदो की भर्ती हेतु कमेटी का गठन किया गया । 

11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर द्धारा पृथक - पृथक नियुक्ति आदेश जारी किये गये , प्रतिलिपि भोपाल एवं इस कार्यालय को भी दी गई थी किन्तु जावक रजिस्टर में मात्र अभ्यार्थी के नाम ही अंकित है प्रतिलिपि में किसी भी संस्था का नाम अंकित होना नही पाया गया 

12. कलेक्टर अनूपपुर द्वारा अपने आदेश में लेख किये है कि जाँच दल द्धारा जॉच प्रतिवेदन दिनांक 9.3.2020 को प्रस्तुत किया गया जॉच प्रतिवेदनानुसार म 0 प्र 0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र 0 / एफ / 7-5 / 2019 / आ.प्र.एक दिनांक 3.7.2019 द्धारा साक्षात्कार एवं चयन हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति एवं पिछडा वर्ग का पृथक पृथक प्रतिनिधि का प्रावधान है किन्तु चयन समिति का गठन इस निर्देश के अनुरूप नही किया गया है । उक्त भर्ती किये जाने हेतु प्रकाशित विज्ञापन में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता / अर्हताए पदवार आरक्षण रोस्टर अनुभव एवं अन्य अनिवार्य शर्तो का उल्लेख नही किया गया साथ ही आवेदन पत्र का कोई प्रारूप भी निर्धारित नही किया गया । 13..सर्वेलेन्स इंस्पेक्टर का पद राज्य स्तर से भर्ती किये जाने का प्रावधान है लेकिन सर्वान्स इन्सपेक्टर के नियमित पद पर नियुक्ति की कार्यवाही नियमित जिला स्तर पर की गई ।

*समिति के सदस्यों का यह रहा बयान*

समिति के सदस्य डॉ 0 मोहन सिंह श्याम डी.एच.ओ. जिला अनूपपुर द्वारा अपने कथन में लेख किये है कि कमेटी की बैठक कार्यालय में नही की गई । श्री के.पी.सिंह द्धारा मात्र कार्यवाही रजिस्टर जिसमे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर के हस्ता 0 थे मेरे शासकीय निवास स्थान जैतहरी आकर हस्ताक्षर करवा लिए । मुझे किसी प्रकार के आवेदन पत्र शासन की गाइड लाइन आरक्षण रोस्टर आदि नही दिखाये । वहीं

समिति के दूसरे सदस्य डॉ 0 एस.के.सिंह खण्ड चिकित्सा अधिकारी पुस्पराजगढ जिला अनूपपुर द्वारा अपने कथन में लेख किये है कि कमेटी की बैठक कार्यालय में नही की गई श्री के.पी.सिंह द्धारा कमश : 3 पर 112 ( 3 ) मात्र कार्यवाही रजिस्टर जिसमे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर के हस्ता ० थे मेरे शासकीय निवास स्थान पुस्पराजगढ आकर हस्ताक्षर करवा लिए । मुझे किसी प्रकार के आवेदन पत्र शासन की गाइड लाइन आरक्षण रोस्टर आदि नही दिखाये । वहीं

चन्दू पाव मुख्य लिपिक द्वारा अपने बयान में कहा गया है कि सम्पूर्ण कार्यवाही श्री के.पी. सिंह डिप्टी एम.ई.आई.ओ. के द्धारा सम्पादित की गई थी तथा मुझसे नोटशीट के पृष्ट कमांक तीन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर से कहलवाकर हस्ताक्षर करवाये है , यह कहकर कि आपके बच्चे का भी नियुक्ति किया गया है ।

के.पी.सिंह डिप्टी एम.ई.आई.ओ जिला अनूपपुर द्धारा कथन में स्वीकार किया गया कि समस्त कार्यवाहिया उनके द्वारा सम्पादित की गई है । 

*शासन को भेजा गया जांच प्रतिवेदन*

पूरे मामले में जॉच दल द्वारा दिये गये जॉच प्रतिवेदन में उल्लेख है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर द्धारा मलेरिया कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वेलेन्स इंस्पेक्टर सर्वेलेन्स वर्कर कुल ( 14 ) अनियमित नियुक्तियों में घोर अनियमिता की गई भर्ती प्रकिया में शासन के नियमों का पालन नही किया गया । उक्त नियुक्तियो सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाहियों में श्री के.पी. सिंह उप जिला माध्यम विस्तार अधिकारी जिला अनूपपुर , श्री चन्दू पाव मुख्य लिपिक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जिला अनूपपुर की संलिप्तता प्रदर्शित हो रही है , जिन्हे तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये समस्त नियुक्ति में संलिप्त अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध म ० प्र ० सिविल सेवा ( वर्गीकर , नियंत्रण तथा अपील ) नियम 1966 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की जाती है । 

*क्षेत्रीय संचालक ने ऐसे कराई थी जांच*

 जिले के मलेरिया विभाग में किये गए भर्ती मामले में संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म 0 प्र 0 भोपाल के पत्र कमांक / 4 / शिका . / सेल -1 / 2020 उपरोक्त मामले में शिकायत कर्ता द्वारा किये गए शिकायत में दिनांक 25.02.2020 के साथ मंत्री लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग म 0 प्र 0 शासन भोपाल से प्राप्त टीप कमांक 387 दिनांक 17.02.2020 की छाया प्रति के परिपेक्ष्य में आदेश कमांक / प्रशासनिक / 2020 / 564-65 दिनांक 12.02.2020 के द्वारा जांचदल गठित किया जाकर जांच का दायित्व सौपा गया था।जिसका जांच प्रतिवेदन दिनांक 02 . 11.2020 को प्रस्तुत किया गया था । तत्पश्चात सन्दर्भित पत्र के द्वारा जांच प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा अस्पष्ट एंव द्विअर्थी आशय का आभास बताया गया । जिसे पुनः स्पष्ट अभिमत के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है । 

इसी बीच जन सम्पर्क संचालनालय म.प्र . भोपाल से पत्र कमांक / 5000 / ज.स.स. / विज्ञा . / 2020 दिनांक 05.11.2020 प्राप्त हुआ जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्यालयीन अभिलेख अनुसार पत्र में उल्लेखित निविदा प्रकाशन हेतु प्राप्त नही हुआ । जांच प्रक्रिया जांच समिति द्वारा प्राप्त शिकायत को गम्भीरता से अवलोकन करने के पश्चात पत्र कमांक / जांच / 20020 / 901 दिनांक 28.02.2020 के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर को पत्र जारी करते हुए शिकायत पत्र में उल्लेखित तत्थ्यो के आधार पर 06 बिन्दुओ की जानकारी मय सहायक अभिलेखों के इस कार्यालय की ओर 03 दिवस के भीतर भेजने के निर्देश जारी किये गये थे । समयावधि में जानकारी प्राप्त न होने पर पुनः कार्यालयीन पत्र कमांक / जांच / 2020/1450 दिनांक 20.03.2020 के द्वारा स्मरण पत्र जारी किया गया । इसी बीच कोविड -19 का संकमण पूरे भारत में फैलने के कारण शासन द्वारा लाकडाउन घोषित किया गया । जिसके कारण जानकारी समय से प्राप्त नही हुई । मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर द्वारा अपने पत्र कमांक / मु.लि. / 2020 / 2052 दिनांक 27.06.2020 के द्वारा मलेरिया कार्यक्रम के अर्न्तगत विभिन्न 14 पदों पर की गई नियुक्तियों से सम्बन्धित अभिलेखों की छाया प्रतिया इस कार्यालय की ओर प्रेषित किया गया । मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर द्वारा प्रेषित जानकारी के अवलोकन करने के पश्चात पाया गया कि विषयाकिंत प्रकरण के साथ कलेक्टर अनूपपुर के आदेश कमांक 1361 / कले . / स्टेनो / 2020 दिनांक 18.03.2020 के द्वारा समस्त नियुक्तियों को निरस्तकर दी गई है । अतएव कलेक्टर अनूपपुर द्वारा उक्त प्रकरण में गठित जांचदल एंव जांच प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के पत्र कमांक / जांच / 2020 / 2528 दिनांक 02.07.2020 , पत्र क्रमांक / जांच / 2020 / 2811 दिनांक 20.07.2020 , पत्र क्रमांक / शिकायत / 2020 / 3877 दिनांक 07.09.2020 एंव पत्र कमांक / शिकायत / 2020 / 4163 दिनांक 22.09.2020 के द्वारा मांग की गई किन्तु कलेक्टर अनूपपुर की ओर से आज दिनांक तक ना तो गठित समिति के आदेश की छाया प्रति उपलब्ध कराई गई तथा ना ही जांच प्रतिवेदन ही उपलब्ध कराई गई । गुख्य चिकित्सा एंव स्वार ) अधिकारी जिला अनूपपुर के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन करने पश्चात उक्त प्रकरण में संलग्न / संलिप्त निम्नाकिंत अधिकारी एंव कर्मचारियों का बयान क्षेत्रीय संचालक द्वारा गठित जांच दल के द्वारा लिया गया था

*पूरे मामले में जांच के बाद स्पष्ट हुए तथ्य* 

म 0 प्र 0 शासन लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 12-10 / 2017 / सत्रह / मेडि -3 भोपाल दिनांक 25 मई 2018 / 30.05.2018 के द्वारा अन्य जिलों के साथ - साथ जिला अनूपपुर जिला मुख्यालयों में मलेरिया अधिकारी के नवीन कार्यालय की स्थापना की जाकर पत्र में प्रदर्शित पदो की स्वीकृति एंव उसकी पूर्ति की स्वीकृति प्रदान की गई थी , तथा उसी पत्र के अन्तिम पैरा में स्पष्ट निर्देश जारी किये गये थे कि आदेश जारी होने के पश्चात " मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग अलिपिकीय ( संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें से सम्बन्धित ) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2008 " एंव " मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग लिपिक वर्गीय समवर्ग ( संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें अधिनस्थ कार्यालय ) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 1989 " में संशोधन किया जावेगा । इसका तात्पर्य यह होता है कि शासन द्वारा जब उक्त भर्ती नियमों में संशोधन कर दिया जावे तदउपरान्त शासन के द्वारा जारी पत्र में प्रदर्शित पदो की पूर्ति की जावे । किन्तु मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर द्वारा ना तो तत्सम्बन्ध में शासन से इस सम्बन्ध में कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं किया गया । और भर्ती की प्रकिया दिनांक 12/12/2019 से प्रारम्भ कर दी गई । ( परिशिष्ट एक एंव दो अवलोकनार्थ संलग्न है ।। 2. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर कार्यालय के श्री अरूणेन्द्र प्रताप सिंह जिला मलेरिया अधिकारी द्वारा एक नोटसीट तैयार किया जाकर मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर के समक्ष प्रस्तुत किये । उक्त नोटसीट में लेख किया गया कि विकास खण्ड पुष्पराजगढ के पत्र क्रमांक 1034/2019 दिनांक 04.12.2019 के माध्यग से जैतहरी / खमरौध हेतु सर्वेलेन्स वर्कर नही है । 

जबकि म 0 प्र 0 शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय द्वारा नवी जिला मलेरिया अधिकारी कार्यालय हेतु पद स्वीकृत किये गये थे ना कि ग्रामीण अंचलो स्वास्थ्य केन्द्रो के लिए इस प्रकार से उक्त नोटसीट ही गलत तैयार की जाकर कलेक्ट अनूपपुर की ओर प्रेषित किया गया । 3. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखो ( परिशिष्ट तीन अवलोकनार्थ संलग्न है । दूसरी नोटसीट में प्रस्तुतकर्ता श्री अरूणेन्द्र प्रताप सिंह जिला मलेरिया अधिकारी एं सहायक प्रस्तुत कर्ता अधिकारी श्री के.पी.सिंह मीडिया अधिकारी द्वारा तैयार की गई है उसमें भी प्रथम नोटसीट के अनुसार ही ग्रामीण अंचलों के स्वास्थ्य केन्द्रों में सर्वेलेन्स वर्क आदि पदो की पूर्ति का उल्लेख किया गया है । जो गलत है । ( परिशिष्ट चार अवलोकनार्थ संलग्न है । ) जांच दल द्वारा मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर के आवक एंव जावक रजिस्टर का अवलोकन किया गया तथा ( श्री चन्दू पाव मुख्य लिपिक से तत्सम्बन्ध में कथन लिया गया क्यो कि श्री चन्दू पाव मुख्य लिपिक के द्वारा ही अभ्यार्थियों के आवेदन पत्रों के प्राप्त करना तथा नियुक्ति आदेशों को डिस्पैच करने का कार्य किया गया । ) 

*जनसंपर्क विभाग को दिया धोखा*

पूरे मामले केअवलोकन पर पाया गया कि आयुक्त ( विज्ञापन शाखा ) जन सम्पर्क संचालनालय बाण गंगा रोड म 0 प्र 0 भोपाल को सम्बोधित करते हुए प्रतिलिपि सहायक संचालक जन सम्पर्क कार्यालय अनूपपुर की ओर जारी पत्र में श्री चन्दू पाव मुख्य लिपिक के द्वारा डिस्पैच ही नही किया गया मात्र प्रतिलिपि डिस्पैच की गई पाया गया । आयुक्त ( विज्ञापन शाखा ) जन सम्पर्क संचालनालय बाण गंगा रोड म 0 प्र 0 भोपाल के नाम डिस्पैच ही नही किया गया । ( परिशिष्ट पांच अवलोकनार्थ संलग्न है । ) इस सम्बन्ध में आयुक्त ( विज्ञापन शाखा ) जन सम्पर्क संचालनालय बाण गंगा रोड भोपाल को कार्यालयीन पत्र कमांक / जांच / 2020 / 2537 दिनांक 02.07.2020 के द्वारा लेख किया गया कि मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर द्वारा जारी भर्ती सम्बन्धी विज्ञापन की पुष्टि करने का कष्ट करे । किन्तु उनकी ओर से कोई जबाब प्राप्त न होने पर इस कायालय के पत्र क्रमांक / जांच / 2020 / 2810 दिनांक 20.07.2020 , पत्र कमांक / शिकायत / 2020 / 3877 दिनांक 07.09.2020 एंव कमांक / शिकायत / 2020 / 4159 दिनांक 22.09.2020 के द्वारा स्मरण पत्र जारी किया गया । जन सम्पर्क संचालनालय म.प्र . भोपाल से पत्र कमांक / 5000 / ज.स.स. / विज्ञा . / 2020 दिनांक 05.11.2020 प्राप्त हुआ जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्यालयीन अभिलेख अनुसार पत्र में उल्लेखित निविदा प्रकाशन हेतु प्राप्त नहीं हुआ । ( परिशिष्ट छ : से नौ तक अवलोकनार्थ संलग्न है । ) 4. इसी तारतम्य में इस कार्यालय के पत्र कमांक / जांच / 2020 / 2809 दिनांक 20.07.2020 के द्वारा सहायक संचालक जन सम्पर्क कार्यालय अनूपपुर को पत्र जारी किया जाकर मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी भर्ती सम्बन्धी विज्ञापन की पुष्टि हेतु पत्र जारी किया गया किन्तु उनकी ओर से भी समयावधि में जबाब प्राप्त न होने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / शिकायत / 2020 / 3877 दिनांक 07.09.2020 के द्वारा स्मरण पत्र जारी किया गया । ( परिशिष्ट दस एवं ग्यारह अवलोकनार्थ संलग्न है ।। 5. जिला जनसम्पर्क कार्यालय अनूपपुर के पत्र क्रमांक / 193 / 2020 दिनांक 09.09.2020 के द्वारा अवगत कराया गया कि जिला जन सम्पर्क कार्यालय के द्वारा विज्ञापनो का प्रकाशन नहीं कराया जाता है । उक्त कार्य जन सम्पर्क संचालनालय द्वारा कराया जाता है । अतः तत्सम्बन्ध में चाही गई जानकारी संचालनालय स्तर से ही प्राप्त की जा सकती है । ( परिशिष्ट बारह अवलोकनार्थ संलग्न है । 

*निविदा प्रकाशन में किया था घोटाला*

 उक्त पदों का विज्ञापन दैनिक समाचार पत्र विन्ध्य भारत शहडोल / अनूपपुर में दिनांक 26 दिसम्बर 2019 को प्रकाशित हुआ , दैनिक समाचार पत्र हाल ए हलचल मे 04 जनवरी 2020 में प्रकाशित होना पाया गया एव दैनिक समाचार पत्र अनूपपुर एक्सप्रेस में 04 जनवरी 2020 में प्रकाशित होना पाया गया । इस प्रकार से जिला स्तर के दैनिक समाचार पत्रो में विज्ञापन प्रकाशन हुआ वह भी उक्त विज्ञापन किसके द्वारा दिया गया स्पष्ट नही है। क्योकि आयुक्त जन सम्पर्क संचालनालय बाण गंगा रोड भोपाल द्वारा कोई जबाब प्रेषित नही किया जा रहा है तथा ना ही मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी  का पत्र उनको डिस्पैच किया जाना पाया गया है । इसके अतिरिक्त सहायक संचालक जिला जन सम्पर्क कार्यालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 09.09.2020 के द्वारा अवगत कराये है कि उक्त विज्ञापन उनके कार्यालय से जारी नही किया जाता है । जो विचारणीय प्रश्न है । 

*आरक्षण रोस्टर में किया था लीपा पोती*

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायें गये अभिलेखो के अवलोकन करने पर पाया गया कि उनके द्वारा प्रत्येक संवर्ग का जिला स्तर पर लागू आरक्षण रोस्टर पृथक - पृथक तैयार किया जाना चाहिये था तथा , बैकलाग , की स्थिति भी स्पष्ट किया जाना चाहिये था । जो नही किया गया है । ( परिशिष्ट चौदह अवलोकनार्थ संलग्न है । ) 

*आवक जावक रजिस्टर में किया था छेड़छाड़*

जांचदल द्वारा आवक रजिस्टर के अवलोकन करने पर पाया गया कि अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र निम्नाकिंत तिथियों में आवक होना पाया गया किन्तु कुछ अभ्यार्थियों के नाम के सम्मुख आवक कमांक ही नही पड़ा है । जिसका विवरण निम्नानुसार है । रजिस्टर का दिनांक अभ्यार्थी का नाम पूर्ण पता आवक क्रमांक 15.01.20 पुष्पेन्द्र कुमार पाण्डेय ग्रा.पो.मनगंवा रीवा 15.01.20 श्री अनुज प्रताप सिंह पौराधार कालोनी क्वा.नं. एम.क्यू .162 जिला अनूपपुर 15.01.20 श्री मुकेश कुमार माझी रेल्वे कालोनी धनपुरी शहडोल 15.01.20 श्री अभिषेक सिंह निराला नगर सरस्वती स्कूल के पास रीवा 15.01.20 श्री भानू प्रसाद पाव 143 पोस्ट बिरुहुली जिला शहडोल 16.01.20 श्री रवीन्द्र कुमार बिजली आफिस के सामने जिला शहडोल सोनवानी 16.01.20 श्री कैलाश प्रसाद कोल खोगा पानीजिला कोरबा छ ग . 16.01.20 श्री शीतल राठौर ग्रा पो.पसला अनूपपुर 16.01.20 रेखा सिंह ग्रा.पो.पनवार जिला सीधी 16.01.20 श्री विष्णुकान्त दुवे ग्रा.पो.लूक तह.जवा रीवा 16.01.20 श्री बिनीत प्रताप सिह ग्रा.पो.गोठहा जिला रीवा 16.01.20 श्री रजनीश कुमार बोदाबाग जिला रीवा यादव 150 16.01.20 श्री आशीष त्रिपाठी ग्रा.सकरिया जिला अनूपपुर 16.01.20 श्री संजीव कुमार सेन ग्रा.डिहुली चुरहट सीधी 15 . 16.01.20 श्री राम चरण यादव बोदाबाग चेरवाटोला रीवा 

*फर्जी तरीके से बनाया था गोसवारा*

मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकरी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को पदवार गोसवारा तैयार किया गया जो निम्नानुसार है : 1. सर्वेलेन्स निरीक्षक के दो पद के विरूद्ध प्राप्त आवेदन पत्रः ( क ) श्री अभिशेख सिंह पिता श्री मोती लाल सिंह निराला नगर रीवा । ( ख ) श्री अनुज प्रताप सिह पिता श्री महेश प्रताप सिह पौराधार कालोनी क्वा.नं. एम.क्यू . 162 पोस्ट झीरम जिला अनूपपुर 2. निम्न श्रेणी लिपिक के एक पद के विरूद्ध प्राप्त आवेदन पत्र : ( क ) श्री मुकेश कुमार माझी जिला शहडोल ( ख ) रेखा सिंह पिता श्री पूरन सिंह ग्राम पोष्ट पनवार जिला सीधी । 3. सुपीरियर फील्ड वर्कर के दो पद के विरूद्ध प्राप्त आवेदन पत्र : ( क ) श्री शीतल राठौर पिता श्री अइतू राठौर ग्रा.पा.पसला जिला अनूपपुर । ( ख ) श्री पुष्पेन्द्र कुमार पाण्डेय पिता श्री अर्जुन प्रसाद पाण्डेय ग्रा.पो. मनगंवा जिला रीवा 4. फील्ड वर्कर के पांच पद के विरूद्ध प्राप्त आवेदन पत्र ( क ) श्री भानू प्रसाद पिता श्री चन्दू पाव ग्राम बैरिहा पो.बिरूहुली जिला शहडोल । ( ख ) श्री संजीव कुमार सेन पिता श्री सुनील कुमार ग्रा.पो. डिहुली जिला सीधी । ( ग ) श्री रवीन्द्र सोनवानी पिता श्री के.डी.सोनवानी बिजली आफिस के पीछे शहडोल । ( घ ) श्री आशीष कुमार त्रिपाठी पिता श्री रामलखन त्रिपाठी ग्रा.सकरिया पो.जमुडी अनूपपुर ( ड . ) श्री रजनीश कुमार यादव पिता श्री राजमनी यादव बोदाबार रीवा । 11. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपने गोसवारा में श्री विष्णुकान्त दुबे ग्राम पोष्ट लूक जिला रीवा के नाम के सम्मुख यह लेख किया गया है कि इनके आवेदन पत्र मे पद का उल्लेख नहीं किया गया एंव संलग्न दस्तावेल नही था जिस कारण आवेदन पत्र निरस्त किया गया । मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी  द्वारा तैयार किये गये गोसवारा के रिमार्क कालम में लेख किया गया है कि समिति द्वारा अनुशंसा की गई है किन्तु समिति के किसी भी सदस्य के हस्ताक्षर नही है सिर्फ मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर के हस्ताक्षर है । 

*इन्हें बनाये थे समिति का सदस्य*

सीएमएचओ अनूपपुर के पत्र कमांक / मु.लि. / भर्ती / 2020 / 4021 दिनांक 31.12.2019 के द्वारा पदो की भर्ती हेतु कमेटी का गठन किया गया । ( परिशिष्ट सत्रह अवलोकनार्थ संलग्न है । ) उक्त कमेटी में निम्नाकिंत अधिकारी / कर्मचारियों को मनोनीत किया गया था । 1. डा 0 मोहन सिंह श्याम , जिला स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर 2. डा 0 एस.के. सिह , खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुष्पराजगढ़ अनूपपुर 12. मुख्य चिकित्सा एंव

 3. श्रीमती रजनी ठाकुर डी.पी.एच.एन. जिला अनूपपुर 4. श्री के.पी.सिंह , डिप्टी एम.ई.आई.ओ. 5. चन्दू पाव मुख्य लिपिक 

*बैठक में भी किया था फर्जीवाड़ा*

मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखानुसार कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया गया जिसमे पाया गया कि दिनांक 15 . 01.2020 को कमेटी की बैठक आहुत की गई थी । दिनांक 15.01.2020 को कमेटी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रो का परीक्षण किया जाकर अभ्यार्थियों को दिनांक 16.01.2020 को सुबह 11:00 बजे मूल दस्तावेजो के साथ उपस्थित होने हेतु लेख किया गया । तत्पश्चात दिनांक 16.01 . 2020 को कमेटी की पुनः बैठक हुई जिसमे 12 अभ्यार्थी उपस्थित होना दर्शाया गया है । शेष तीन अभ्यार्थी के लिए लेख किया गया है कि सम्बन्धितो के आवेदन पत्र में किसी प्रकार के दस्तावेज संलग्न नही थे जिसे समिति द्वारा निरस्त कर दिये गये । शेष 12 अभ्यार्थियों के मूल दस्तावेजो से मिलान किया जाकर नियुक्ति की अनुशंसा की गई । 

साथ ही मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा गठित कमेटी द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा विभिन्न आदेशो के द्वारा पृथक - पृथक आदेश जारी किये गये तथा उसकी प्रतिलिपि भोपाल एंव इस कार्यालय को भी दी गई । किन्तु जावक रजिस्टर में मात्र अभ्यार्थी के नाम ही अकिंत है प्रतिलिपि में किसी भी संस्था का नाम अकिंत होना नही पाया गया । 

*कराई थी मामले की जांच*

मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर द्वारा की गई नियुक्ति के सम्बन्ध में कलेक्टर के आदेश क्रमांक 1361 / कले . / स्टेनों / 2020 अनूपपुर दिनांक 18.03.20 के द्वारा लेख किया गया है कि उक्त भर्ती प्रकिया , मे अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर कार्यालयीन पत्र कमांक 634 / शिका . / मले . / भर्ती / जांच / 2020 दिनांक 06.02.2020 के द्वारा चार सदस्यीय जिला स्तरीय जांच टीम गठित कर भर्ती प्रकिया की जांच कराई गई । 

*कलेक्टर ने की थी भर्ती निरस्त*

कलेक्टर द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 09.03.2020 को प्रस्तुत किया गया जांच प्रतिवेदनानुसार म 0 प्र 0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ / 7-5 / 2019 / आ.प्र . / एक दिनांक 03-07 2019 द्वारा साक्षात्कार एंव चयन हेतु अनुसूचित जाति , अनुसूचित जन जाति एंव पिछडा वर्ग का पृथक - पृथक प्रतिनिधि का प्रावधान है किन्तु चयन समिति का गठन इस निर्देश के अनुरूप नहीं किया गया । उक्त भर्ती किये जाने हेतु प्रकाशित विज्ञापन में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता / अर्हताए , पदवार आरक्षण रोस्टर , अनुभव एंव अन्य अनिवार्य शर्तो का उल्लेख नही किया गया साथ ही आवेदन पत्र का कोई प्रारूप भी निर्धारित नहीं किया गया । इसके अतिरिक्त सर्वेलेन्स इन्सपेक्टर का पद राज्य स्तर से भर्ती किये जाने का प्रावधान है लेकिन सर्वालेन्स इन्सपेक्टर के नियमित पद पर नियुक्ति की कार्यवाही नियमित जिला स्तर से की गई । इस तरह से भर्ती प्रक्रिया दूषित होकर पूर्णतःत्रुटिपूर्ण एंव अनियमित किया गया है । अतः जांचदल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर स्वास्थ्य विभाग अन्र्तगत मलेरिया विभाग में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर द्वारा निम्न पदो पर किये गये भर्ती एव चयनित अभ्यार्थियों की भर्ती निरस्त की जाती है । 

*भर्ती निरस्त होने के बाद मामला पहुंचा था हाइकोर्ट*

मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर द्वारा भर्ती किये गये अभ्यार्थियों के नियुक्ति आदेश कलेक्टर  द्वारा निरस्त किये जाने के उपरान्त अभ्यार्थियों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका कमांक डब्ल्यु.पी .7537 / 2020 दायर किया गया । उक्त याचिका मे माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 29.05.2020 को अन्तिरिम निर्णय पारित करते हुए सभी अभ्यार्थियों को स्थगन  दिया गया ।

*इन्होंने दिया था बयान*

मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 31.12.2019 के द्वारा गठित कमेटी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बयान / कथन दर्ज किये गये जो निम्नानुसार है । 1. श्री चन्दू पाव , मुख्य लिपिक , कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर कथन दिनांक 15.07.2020 श्री चन्दू पाव मुख्य लिपिक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर द्वारा अपने कथन में लेख किये है कि उक्त भर्ती की समस्त प्रकिया श्री के.पी.सिंह डिप्टी एम.ई.आई.ओ. के द्वारा पूर्ण की गई है । 

 2. श्री अरूणेन्द्र प्रताप सिंह , जिला मलेरिया अधिकारी , कार्यालय जिला मलेरिया अधि . अनूपपुर कथन दिनांक 20.07 2020 जिला मलेरिया अधिकारी अनूपपुर द्वारा अपने कथन में लिखे है कि बी.एम.ओ. पुष्पराजगढ की मांग के आधार पर मेरे द्वारा केवल दो सर्वालेन्स वर्कर की भर्ती हेतु मांग नोटसीट के माध्यम से की गई थी किन्तु वह नोटसीट वापस प्राप्त नहीं हुई इसके अतिरिक्त भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में मेरे द्वारा कोई अभिलेख तैयार नही किया गया तथा ना ही मेरे हस्ताक्षर है । 

3. डा .मोहन सिंह श्याम , जिला परिवार कल्याण अधिकारी ( डी.एच.ओ. ) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर कथन दिनांक 27.07.2020 डा . मोहन सिंह श्याम द्वारा अपने कथन में लेख किये है कि मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर द्वारा कमेटी का गठन किया गया था । किन्तु कमेटी की बैठक कार्यालय में कभी नही हुई । श्री के.पी.सिंह द्वारा मात्र कार्यवाही रजिस्टर जिसमे मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर के हस्ताक्षर थे मेरे शासकीय निवास स्थान जैतहरी आकर हस्ताक्षर करवालिए । मुझे किसी प्रकार के आवेदन पत्र , शासन की गाइडलाइन आरक्षण रोस्टर आदि नही दिखायें । 

 4. डा . एस.के. सिंह खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुष्पराजगढ जिला अनूपपुर कथन दिनांक 27.07.2020 डा . एस.के. सिंह खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुष्पराजगढ जिला अनूपपुर द्वारा अपने कथन में लेख किये है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर द्वारा कमेटी का गठन किया गया था । किन्तु कमेटी की बैठक कार्यालय में कभी नहीं हुई ।श्री के.पी.सिंह द्वारा मात्र कार्यवाही रजिस्टर जिसमे मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर के हस्ताक्षर थे दिनांक 4.5 जनवरी 2020 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुष्पराजगढ जिला अनूपपुर आकर हस्ताक्षर करवालिए । मुझे किसी प्रकार के आवेदन पत्र , शासन की गाइडलाइन आरक्षण रोस्टर आदि नही दिखायें 

5. श्री के.पी.सिंह , उप जिला विस्तार एंव माध्यम अधिकारी , कार्या , मुख्य चिकि एंव स्वा.अधि . अनूपपुर । कथन दिनांक 13.08.2020 श्री के.पी.सिह डिप्टी एम.ई.आई.ओ. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर द्वारा अपने कथन में पहले तो भर्ती प्रकिया के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से मना किया गया बाद में अपने कथन में स्वीकार किया गया कि समस्त कार्यवाही उनके द्वारा सम्पादित किया गया है ।

6. डा . बी.डी.सोनवानी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर कथन दिनांक 14.09.2020 डा 0 बी.डी.सोनवानी मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर द्वारा अपने कथन में लेख किये है कि मलेरिया कार्यक्रम के अर्न्तगत की गई नियुक्ति से सम्बन्धित समस्त कार्यवाहिया कमशः श्री अरूणेन्द्र प्रताप सिंह डी.एम.ओ. अनूपपुर , श्री के . पी.सिंह डिप्टी एम.ई.आई.ओ. अनूपपुर एंव श्री चन्दू पाव मुख्य लिपिक के द्वारा सम्पादित किया गया है । इन कर्मचारियों के द्वारा नोटसीट मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर मेरे द्वारा कलेक्टर अनूपपुर की ओर अग्रेषित कर दिया गया । शेष नियमों का पालन करने का दायित्व इन्ही कर्मचारियों पर था । 

7. श्री नीरज गौतम सहायक ग्रेड -3 ( आवक एंव जावक शाखा प्रभारी ) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर कथन दिनांक 14.09.2020 श्री नीरज गौतम सहायक ग्रेड -3 के द्वारा अपने कथन में लेख किये है कि उक्त अवधि में मै अवकाश मे था तथा उक्त अवधि का समस्त कार्य चन्दू पाव मुख्य लिपिक द्वारा ( आवक एंव जावक का कार्य ) सम्पादित किया गया था 

8. श्री चन्दू पाव मुख्य लिपिक ( जिनके द्वारा अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त किये गये तथा नियुक्ति आदेश जारी किये गये ) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर कथन दिनांक 08.10.2020 श्री चन्दूपाव मुख्य लिपिक ( मलेरिया कार्यक्रम के अर्न्तगत की गई नियुक्ति से सम्बन्धित अवधि ) के द्वारा अपने कथन में लेख किये है कि श्री नीरज गौतम सहायक ग्रेड -3 अवकाश में होने के कारण उनके द्वारा अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त किया गया तथा कार्य की अधिकता के कारण कुछ अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र आवक रजिस्टर में इन्द्राज तो किया गया किन्तु आवंक कमांक लेख करना भूलगया । इसी प्रकार से अभ्यार्थियों के नियुक्ति आदेशों में जावक करते समय के.पी.सिंह द्वारा नियुक्ति आदेश जावक हेतु सौपे गये तथा उनके द्वारा एक नम्बर लेख करने हेतु कहा गया तथा प्रतिलिपि के.पी.सिंह अपने पास रख लिए 

*जेडी ने रखे थे सरकार के पास विचारणीय प्रश्न?*

1. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी के आवक पंजी के अवलोकन करने पर पाया गया कि अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र दिनांक 15.01.2020 एंव 16.01.2020 को प्राप्त हुए जब कि समाचार पत्र में अन्तिम तिथि विन्ध्य भारत समाचार पत्र में दिनांक 01.01.2020 लेख है तथा हाल ए हलचल समाचार पत्र में अन्तिम तिथि 14.01.2020 एंव अनूपपुर एक्सप्रेस समाचार पत्र में 14.01.2020 अन्तिम तिथि अकिंत है , तथा उक्त तीनो समाचार पत्रो में यह भी लेख है कि तिथि समाप्त होने के पश्चात आवेदन मान्य नही होगे । इसके बाद भी दिनांक 15.01.2020 एंव 16.01.2020 को प्राप्त अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र को कैसे मान्य किया गया ? 

2. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी के आवक पंजी के अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 16.01.2020 को निम्नाकिंत अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र आवक पंजी में दर्ज है । यानी आना पाया गया । किन्तु मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये गोसवारा मे सम्बन्धित लिपिक के इनीशियल है तथा दिनांक 15.01.2020 अकिंत है 

*ये है मलेरिया विभाग में हुए फर्जी भर्ती के हीरो*

उक्त फर्जी भर्ती में तैयार किये गए गोसवारा में इन सभी अभ्यार्थियों के नाम है । रवीन्द्र कुमार सोनवानी बिजली आफिस के सामने जिला शहडोल, कैलाश कोल खोगा पानी जिला कोरबा छ.ग.,शीतल राठौर ग्रा.पो.पसला अनूपपुर,रेखा सिंह ग्रा.पो.पनवार जिला सीधी ,विष्णुकांत दुबे ग्रा.पो.लूक तह.जवा रीवा,विनीत प्रताप सिंह, ग्रा.पो.गोठहा जिला रीवा ,रजनीश कुमार यादव बोदा बाग जिला रीवा,आशीष त्रिपाठी ग्रा.सकरिया जिला अनूपपुर,संजीव कुमार सेन ग्रा.डिहुली चुरहट सीधी,रामचरण यादव बोदाबाग चेरवाटोला रीवा ,इस प्रकार से जब दिनांक 15.01.2020 को उपरोक्त अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र ही कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए तो गोसवारा किस आधार पर बन गया ? 

 *कार्यवाही पूरा किये बिना कर लिया था भर्ती*

मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की ना तो शाट लिस्टिंग तैयार की गई तथा ना ही मैरिट सूची तैयार की जाकर प्रकाशित की गई तथा ना ही भर्ती करने सम्बन्धी नियम ( साक्षात्कार / लिखित परीक्षा का आयोजन ) बनाया गया पाया गया जो विचारणीय प्रश्न है । निष्कर्ष श्री कैलाश प्रसाद कोल श्री शीतल राठौर रेखा सिंह श्री विष्णुकान्त दुवे श्री बिनीत प्रताप सिह श्री रजनीश कुमार यादव श्री आशीष त्रिपाठी श्री संजीव कुमार सेन श्री राम चरण यादव जांचदल द्वारा प्रकरण का समग्र रूप से अध्ययन करने के उपरान्त मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर कार्यालय द्वारा मलेरिया कार्यक्रम के अर्न्तगत की गई नियुक्ति में निम्नाकिंत अनियमितता प्रदर्शित होती है । 

*यह था नियम*

म. प्र .शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश कमांक एफ 12-10 / 2017 / सत्रह / मेडि -3 भोपाल दिनांक 25 मई 2018 / 30.05.2018 के द्वारा अन्य जिलों के साथ - साथ जिला अनूपपुर जिला मुख्यालयों में मलेरिया अधिकारी के नवीन कार्यालय की स्थापना की जाकर पत्र में प्रदर्शित पदो की स्वीकृति एंव उसकी पूर्ति की स्वीकृति प्रदान की गई थी , तथा उसी पत्र के अन्तिम पैरा में स्पष्ट निर्देश जारी किये गये थे कि आदेश जारी होने के पश्चात " मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग अलिपिकीय ( संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें से सम्बन्धित ) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2008 " एंव " मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग लिपिक वर्गीय समवर्ग ( संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें अधिनस्थ कार्यालय ) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 1989 " में संशोधन किया जावेगा । इसका तात्पर्य यह होता है कि शासन द्वारा जब उक्त भर्ती नियमों में संशोधन कर दिया जावे तदउपरान्त शासन के द्वारा जारी पत्र में प्रदर्शित पदो की पूर्ति की जावे । किन्तु मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा ना तो तत्सम्बन्ध में शासन से इस सम्बन्ध में कोई मार्गदर्शन प्राप्त नही किया गया ।

 2. म .प्र .शासन लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी आदेश कमांक एफ 12-10 / 2017 / सत्रह / मेडि -3 भोपाल दिनांक 25 मई 2018 / 30.05.2018 के द्वारा अन्य जिलों के साथ - साथ जिला अनूपपुर जिला मुख्यालयों में मलेरिया अधिकारी के नवीन कार्यालय की स्थापना हेतु स्वीकृत किया गया था ना कि किसी भी जिले के ब्लाक के लिए । 

3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर द्वारा अपने नोटसीट में ब्लाको में नियुक्ति करने हेतु लेख किया गया जो नियम विरूद्ध है ।

 4. सम्बन्धित शाखा प्रभारी द्वारा विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर से पत्र में हस्ताक्षर कराये किन्तु विज्ञापन पत्र को डिस्पैच नही कराया गया । 

 5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा विज्ञापन हेतु जारी किये गये पदो में आरक्षित पदों का कोई उल्लेख नहीं किया गया जो नियम विरूद्ध है । 

6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखानुसार प्रत्येक पदो का नियमानुसार आरक्षण रोस्टर का पालन नही किया गया । जो कि मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछडा वर्गो के लिए आरक्षण ) अधिनियम 1994 की धारा 05 की उप धारा ( 1 ) का उल्लघन किया गया है । कलेक्टर अनूपपुर द्वारा अपने निरस्तगी आदेश दिनांक 18.03.20 में आरक्षण रोस्टर का पालन न करने का लेख किया गया है ।

 7. उक्त भर्ती प्रक्रिया में म 0 प्र 0 लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग भोपाल द्वारा जारी 20 अक्टूबर 1989 में दिये गये प्रावधान भर्ती नियमों का भी पालन नहीं किया गया है तथा ना ही भर्ती नियमों में दिये गये प्रावधानानुसार समिति का गठन किया गया । 

8. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी  द्वारा भर्ती प्रकिया में गठित कमेटी भी म .प्र . लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल द्वारा जारी 20 अक्टूबर 1989 में दिये गये प्रावधानानुसार गठन नही किया गया है तथा उक्त कमेंटी में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के सदस्य को भी पृथक से मनोनीत नही किया गया पाया

 9. उक्त जांच प्रकरण में कमेटी में मनोनीत अधिकारी डा . मोहन सिंह श्याम डी.एच.ओ. अनूपपुर एंव डा . एस.के. सिंह खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र , पुष्पराजगढ़ द्वारा अपने कथन में लेख किये है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मनोनीत की गई कमेटी की बैठक नही हुई उनके निवास एंव पदस्थापना स्थान में के.पी. सिंह उपस्थित होकर कार्यवाही रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाये  । 

*दोषियों पर कार्यवाही की थी अनुशंसा*

मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर द्वारा सर्वालन्स निरीक्षक ( सर्वेलेन्स इन्सपेक्टर ) जो कि पदोन्नति पद है तथा उक्त पद की पूर्ति करने का अधिकार क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें को प्रदत्त है । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर के द्वारा पद की पूर्ति की गई जो नियम विरूद्ध है । इस प्रकार से उक्त भर्ती प्रकिया में शासन के नियमो का पालन नहीं किया गया तथा कलेक्टर अनूपपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 18.03.20 में उल्लेखित कमियों / त्रुटियों से जांचदल पूर्णतया सन्तुष्ट है उक्त नियुक्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाहियों में श्री के पी.सिंह डिप्टी एम.ई. आई.ओ. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर , श्री चन्दू पाव मुख्य लिपिक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर की संलिप्तता प्रदर्शित हो रही है । 

कलेक्टर अनूपपुर के आदेश कमांक 1361 / कले . / स्टेनों / 2020 दिनांक 18.03.2020 के द्वारा उक्त नियुक्तियों को निरस्त कर दी गई है जिससे जांच दल सहमत है , तथा उक्त कार्यवाहियों में संलिप्त अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

*न्यायालय को  गुमराह करने की रहीं तैयारी*

विगत माह पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया था की अगर नियम विरुद्ध तरीके से भर्ती की गई है एवं भर्ती किए गए 14 अभ्यर्थी शासकीय सेवा दे रहे हैं तो उन्हें नियमानुसार वेतन भुगतान की कार्यवाही पूरी कराई जाए लेकिन सत्यता यह है कि अगर नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई होती तो कलेक्टर पदेन उप सचिव के द्वारा उक्त भर्ती को निरस्त किया जाना संभव ही नहीं था इतना ही नहीं नियमानुसार भर्ती पाए जाने के बाद क्षेत्रीय संचालक रीवा के द्वारा मध्यप्रदेश शासन को भेजे गए प्रतिवेदन में दोषी ठहराते हुए भर्ती प्रक्रिया को अंजाम देने वाले अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा कदापि नहीं की जा सकती थी।फिर भी पूरे मामले में मीडिया अधिकारी केपी सिंह सीएमएचओ वीडी सोनवानी के द्वारा उच्चतम न्यायालय को गुमराह करते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार कर उक्त अभ्यार्थियों को किसी अन्य मदों से जुगाड़ फिट करते हुए वेतन भुगतान किए जाने की तैयारी की जा रही है ताकि वेतन भुगतान दिखाकर भर्ती प्रक्रिया को जबरदस्ती का झूठा ,नियमानुसार भर्ती किया जाना साबित किया जा रहा है लगभग माह भर पूर्व संचालनालय को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा पत्र लिखकर वेतन भुगतान किए जाने के लिए राशि आवंटन किए जाने की गुजारिश की गई थी जहां संचालनालय के द्वारा स्पष्ट आदेश जारी कर कहा गया था कि जब तक भर्ती प्रक्रिया का पूरा मामला उच्चतम न्यायालय से निराकरण नहीं हो पाता किसी तरह का वेतन भुगतान किए जाने के लिए बजट आवंटित न किया जाए फिर भी इनके द्वारा वेतन भुगतान किए जाने के लिए नित नए खोज किए जा रहे हैं।

*दो वर्ष बाद भी नही हुई कार्यवाही*

पूरे मामले में कलेक्टर अनूपपुर जांच टीम गठित कर जांच के दौरान द्वारा भर्ती प्रक्रिया में दोष सिद्ध होने के बावजूद भर्ती निरस्त कर दी गई थी।औऱ शासन द्वारा क्षेत्रीय संचालक रीवा के द्वारा विधिवत जांच कराए जाने का आदेश दिया गया था उसी आदेश के दौरान क्षेत्रीय संचालक रीवा के द्वारा विधिवत जांच पूरी कर मामले में लिप्त सीएमएचओ बीडी सोनवानी ,डिप्टी एमआईओ के.पी सिंह, मुख्य लिपिक चंदू पाव, को दोषी मानते हुए इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा की गई थी लेकिन आज दिनांक तक  कार्यवाही नहीं की गई बल्कि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक को इनके द्वारा चैलेंज कर दिया गया।

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