शादी में 50 की इजाजत पहुँच गए 1 हजार लोग लगा 9 लाख का जुर्माना

सिर्फ 50 की है इजाजत लेकिन शादी में पहुंच गए 1000 लोग, मैरिज हॉल और दूल्हा-दुल्हन के परिजनों पर लगा 9 लाख का जुर्माना


सरगुजा(छत्तीसगढ़)

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक शादी समारोह में 1000 से ज्यादा मेहमानों के इकट्ठा होने पर जिला प्रशासन ने मेरिज हॉल को सील कर दिया है और कुल नौ लाख 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है. सरगुजा जिले के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि वैवाहिक कार्यक्रम में 1000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाकर कोरोनावायरस संबंधी नियमों का उल्लघंन करने पर डीएम संजीव कुमार झा के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने मैरिज हॉल को सील कर दिया है. उन्होंने आगे बताया कि मैरिज हॉल मैनेजर और वर-वधु पक्ष पर कुल नौ लाख 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है. अंबिकापुर के अनुविभागीय दंडाधिकारी प्रदीप साहू ने बताया कि इस महीने की दो तारीख को शहर के चौरसिया मैरिज गार्डन में एक शादी हुई थी.इस दौरान जिला प्रशासन को जानकारी मिली थी कि शादी में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे.साहू ने बताया कि जब रविवार को इसकी जांच की गई, तब पता चला कि करीब 1000 लोगों को इकट्ठा कर कोरोनावायरस संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था.

*प्रशासन ने मैरिज हॉल और दूल्हा, दुल्हन पक्ष पर लगाया जुर्माना*

उन्होंने बताया कि जिले में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 निर्धारित की गई है. इस वैवाहिक कार्यक्रम में कोरोनावायरस दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण चौरसिया मैरिज गार्डन के संचालक वीरेंद्र चौरसिया के खिलाफ चार लाख 75 हजार रुपए और विवाह कराने वाले वर के पिता सरोज साहू पर दो लाख 37 हजार रुपए और वधु के पिता प्रकाश साहू पर दो लाख 37 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

*कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर हुई कार्रवाई*

अधिकारी ने बताया कि जुर्माने का भुगतान नगर निगम कार्यालय को देने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि सरगुजा जिला प्रशासन कोविड-19 की रोकथाम को लेकर सख्त कदम उठा रहा है. नियमों को ताक पर रख कर वैवाहिक कार्यक्रम में अनुमति से ज्यादा संख्या में लोगों की भीड़ जुटाने पर मैरिज हॉल के संचालक और वर-वधु पक्ष पर कार्रवाई की गई हैं।

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