न्यायालय ने जप्त 49.50 क्विंटल दाल को राजसात करने का दिया आदेश
अनूपपुर
कलेक्टर न्यायालय अनूपपुर ने मध्यप्रदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए दाल के थोक व्यापारी श्री मो. जफर मंसूरी की दुकान से जप्त की गई 49.50 क्विंटल अरहर दाल को राजसात करने का आदेश पारित किया है। विदित हो कि मुनाफाखोरी व अधिक कीमत पर दाल आदि विक्रय करने की शिकायत प्राप्त होने पर खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा नगरपालिका अनूपपुर अंतर्गत सब्जी मंडी में दाल के थोक व्यापारी मो. जफर मंसूरी की दुकान में छापा मारकर अरहर की दाल जप्त की थी।