कर्फ़्यू अनलॉक का कलेक्टर ने जारी किया नया आदेश क्या बन्द क्या खुला देखे
*अनूपपुर 15 जून 2021*
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अनूपपुर ( म०प्र०)(अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973) क्रमांक-2650 / कोविड 19 / आरडीएम / 2021 मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्रमांक एफ 35-09 / 2020 / दो / सी-2 भोपाल, दिनांक 15 जून 2021 में दिये गये नवीन दिशा निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए, मैं सोनिया मीना, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला अनूपपुर (म0प्र0) एतद् द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 ( 1 ) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) 72 (2) के तहत संपूर्ण अनूपपुर जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बुधवार 16.06.2021 को प्रातः 1.00 बजे से बुधवार दिनांक 30.06.2021 की रात्रि 12.00 बजे तक अग्रलिखित निम्नानुसार आदेश पारित करती हैं:
1/ सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी।
2/ स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी।
3/ सभी धार्मिक / पूजा स्थल खुल सकेंगे, किन्तु एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बंधनकारी होगा।
4/ समस्त शासकीय अर्द्धशासकीय कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 100 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में खुल सकेंगे।
5/ समस्त प्रकार की दुकाने, व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय का प्रातः 9.00 बजे से राशि 8.00 बजे तक खुल सकेंगे। शॉपिंग मॉल, जिम भी उक्त समय में खुल सकेंगे। तथापि सिनेमा घर थियेटर स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे।
6/ बृहद, बध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेंटर्स प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक 50 प्रतिशत कैपेसिटी पर कोविड
7/ जिम एवं फिटनेस सेंटर्स प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक 50 प्रतिशत कैपेसिटी पर कोविड
8/ प्रोटोकॉल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेलकूल के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे।
9/ समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत की कैपेसिटी से रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगे। समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता
10/ विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति दी खुल सकेंगे। जायेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा।
11 / अधिकतम 10 लागों के साथ ही अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी।
12 / रूल ऑफ सिक्स अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
13 / अन्तराज्यीय (inter State) तथा राज्यांतरिक (intra State) माल (Goods) एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा।
14/ अनूपपुर जिले के जिन ग्रामों में कोविड-19 के Active Cases पांच या पांच से अधिक है, उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। रेड ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों के Micro Containment Zone / Containment Zone में कोविड-19 संक्रमण के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही गतिविधियां संचालित होंगी।
15 / जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा, जो शनिवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 6.00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
16/ जिले के समस्त रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।
17/ परिशिष्ट-1 में संलग्न कोविड उपयुक्त व्यवहार (Covld Appropriate Behaviour) का पालन समस्त जन करना सुनिश्चित करेंगे।
18/ पूर्व में जिला आपदा प्रबंधन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार किराना / अन्य दुकानों के व्यापारी बिना मास्क कव्हर के सामग्री विक्रय करते पाये जाने पर 500 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा एवं दुकान को भी सील किया जायेगा। दुकानों में पंखे, वेंटीलेशन एवं साफ-सफाई बनाए रखना सभी दुकानदार सुनिश्चित करेंगे।
19/ उपरोक्त उद्देश्यों को छोड़कर कोई भी आम नागरिक का उद्देश्यहीन आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
इस आदेश की सूचना प्रकाशन जिला कार्यालय, पुलिस अधीक्षक अनूपपुर कार्यालय जिला पंचायत अनूपपुर नगर पालिका अनूपपुर जिला चिकित्सालय, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालयों, समस्त तहसील कार्यालयों, समस्त जनपद पंचायत कार्यालयों एवं पुलिस थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावे एवं दैनिक समाचार पत्रों में भी इसका प्रकाशन जनसम्पर्क विभाग द्वारा किया जावें तथा सार्वजनिक रूप से मुनादी कराकर सूचित किया जाएगा।
यह आदेश आम जन को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जावे। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक एवं अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी । अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 188 269 270 271 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा अन्य सुशंगत प्रावधानों अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
*यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।*