शेफाली सिंह बनी किशोर न्याय बोर्ड की सदस्या, लोगो ने दी शुभकामनाएं
अनूपपुर
मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 7 अप्रैल 2021 5. 1170-777-2021-पास-2-राज्य शासन एतददयारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संक्षाण) अधिनियम 2015 की भारा 04 की उपधारा (1) तथा (2) [सहपठित नियम 2016 का नियम 88 (10) दवारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में राधाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कोलम (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये शेफाली सिंह अनूपपुर को सदस्या के रूप में पदांकित करता है। पूर्व में ये पार्षद और समाजसेविका रह चुकी हैं इसलिए इनकी नियुक्ति से किशोर न्याय बोर्ड अच्छा लाभ मिलेगा इनकी नियुक्ति से अनूपपुर में खुशी का माहौल है जिले के लोगो ने इनको शुभकामनाएं दी है।