कलेक्टर ने आज जारी किए जिले सभी नगरीय क्षेत्र में कर्फ्यू के आदेश

कलेक्टर ने आज जारी किए जिले सभी नगरीय क्षेत्र में कर्फ्यू के आदेश



अनूपपुर


 COVID-19 कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुये म0प्र0 शासन


द्वारा प्रदेश में COVID-19 संक्रमण के प्रकरणों की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढ़ोत्तरी को देखते हुये संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु म0प्र0 शासन गृह विभाग भोपाल के पत्र क्र0एफ 35-09 / 2020 / दो / सी-2 भोपाल दिनांक 12 अप्रैल 2021 के संदर्भ में मा. मंत्री, म0प्र0 शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल की अध्यक्षता में जिला क्राईसेस मैनेजमेंट समिति की बैठक में विचार-विमर्श उपरांत सभी से प्राप्त सुझावों के अनुसार सर्व सम्मति से दिनांक 11/04/2021 को लागू किया गया लॉकडाउन / कोरोना कर्पयू आदेश समाप्त किया जाकर जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों अनूपपुर / जैतहरी / कोतमा / पसान / बिजुरी / राजनगर / डोला / डूमरकछार एवं अमरकंटक के साथ तहसील मुख्यालय राजेन्द्रग्राम में म0प्र0 पब्लिक हेल्थ अधिनियम 1949 महामारी रोग अधिनियम 1984 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आज दिनांक 14/04/2021 को निम्नानुसार निर्देश / प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये जाते है:


समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार आगामी आदेश तक प्रतिदिन सायं 6.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्पयू लागू रहेगा। इस अवधि में सभी आर्थिक गतिविधिया, बाजार, किराना, वस्त्र, जनरल दुकाने सभी तरह की दुकाने बंद रहेंगी। सिर्फ केमिस्ट / मेडिकल स्टोर / नर्सिंग होम / मेडिकल क्लीनिक खुले रहेंगे। प्रत्येक शुक्रवार सायं 6.00 बजे से सोमवार प्रातः 6.00 बजे तक पूर्व में आदेश दिनांक 08.04.2021 द्वारा जारी कोरोना कर्पयू लागू रहेगा।

3/ सभी तरह की दुकानें, व्यवसायिक दुकानदार अपने दुकान के सामने सामाजिक दूरी पर चूने के वृत्त बनाकर खरीददरों को मास्क कव्हर से ढका होना एवं सोसल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए सामग्री विक्रय करेगे विक्रेता दुकानदार इन शर्तों का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकान को सील करने की कार्यवाही की जावेगी जिस

हेतु बिक्रेता / दुकानदार स्वयं जिम्मेवार होगा। 4/ गृह मंत्रालय के पत्र क्र० एफ 35-09 / 2020 / दो / सी-2 भोपाल दिनांक 13 एवं 24 मार्च 2021 द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार के अनुसार शादी समारोह में 50 से अधिक

व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। 5 / अन्तेष्ठि की स्थिति में मृतक के परिवार एवं निकटतम सदस्यों सहित अधिकतम 20 व्यक्ति अत्येष्ठि / अंतिम संस्कार में कोविड प्रोटोकाल के अनुसार सम्मिलित हो सकेंगे।

6 / वर्तमान समय में नवरात्रि पर्व एवं पवित्र रमजान पर्व पर मंदिर-मस्जिदों में 20 व्यक्ति से अधिक उपस्थित नहीं रहेगें तथा मंदिर-मस्जिद में उपस्थित सदस्य मास्क पहनकर एवं सोसल डिस्टेसिंग का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। 7/ शासकीय उचित मूल्य दुकानों में उपभोक्ताओं को मास्क कव्हर नहीं होने की स्थिति में खाद्यान्न वितरण नहीं किया जावेगा वितरण के समय मास्क कव्हर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा ।

8/ दुकानों, बाजारों एवं सार्वजनिक स्थानों, चौराहों में बिना मास्क कव्हर लगाये हुए व्यक्ति पाये जाने पर आर्थिक दण्ड एवं चालान की कार्यवाही की जाकर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध न्यूनतम 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा। उक्त अर्थदण्ड की राशि रेडक्रास समिति में जमा कराई जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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