कोरोना संक्रमित व्यापारी दुकान खोलकर कर था व्यवसाय प्रशासन ने की दुकान सील
अनुपपुर/कोतमा
कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन व्यक्तियों के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उन्हें होम आइसोलेशन में रहने के निर्देश देते हुए उनके घरों के सामने निर्देश चप्पा किए जाएं लेकिन कुछ लोग हैं जो शासन के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तथा उन नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं ऐसा ही एक मामला कोतमा नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 3 में देखने को मिला जब एक कोरोना पाजिटिव व्यक्ति को नगर पालिका के द्वारा पॉजिटिव आने पर होम आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए गए थे लेकिन वह व्यक्ति अपनी कपड़ा दुकान खोल कर दुकानदारी कर रहा था साथ ही बाजार में घूम रहा था जिसे 15 अप्रैल को तहसीलदार मनीष शुक्ला के द्वारा पुलिस प्रशासन एवं नगरपालिका के साथ मिलकर उसकी दुकान को सील करने की कार्यवाही की।
*इनका कहना*
नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3 में एक कोरोना पाजिटिव व्यक्ति अपनी कपड़ा दुकान खोल कर व्यापार कर रहा था उसके दुकान को सील करने की कार्यवाही की गई है एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत तथा धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
*मनीष शुक्ला तहसीलदार कोतमा*