हाई कोर्ट का आदेश राज्य वन विकास निगम के कर्मचारियों को मिलेगा समान वेतन का लाभ
जबलपुर
MP मे राज्य वन विकास निगम के कर्मचारियों को समान लाभ प्रदान किये जाने की याचिका का हुआ निराकरण- मप्र में राज्य वन विकास निगम में कार्यरत कर्मचारियों की तरफ से दायर की गयी थी जिस याचिकाओ का निराकरण करते हुए हाई कोर्ट जबलपुर बेंच ने स्पस्ट किया की वन विकास निगम एक स्वसासी संस्था है, जो कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत 24/07/1975 से पंजीकृत है, संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों को विभाग के नियमित कर्मचारियों के समान लाभ प्रदान नही किये जा रहे है,
जबकि दिनांक 07/10/2016 को जारी आदेश के अनुरूप अन्य अस्थायी कर्मचारियों को लाभ प्रदान किये गए हैं, इस संबंध में विभागीय पत्राचार के बाद दिनांक 21/06/17 को निदेशक मंडल की बैठक में निगम के प्रबंध निदेशक को इस विषय में निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया था, जो की नही हो पाया था इसलिए निगम के कर्मचारियों द्वारा अलग अलग याचिकाएं म.प्र. हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, जिसका निर्णय करते हुए यह निर्देश प्रदान किये गए हैं की प्रबंध निदेशक इसका निर्णय लेकर राज्य सरकार को सूचित करें और उन्हे यह स्वतंत्रता भी प्रदान की जाती है कि वे एक छानबीन समिति का गठन भी कर सकते हैं जो इन कार्यरत कर्मचारियों को एक विशिष्ट श्रेणी के तहत वर्गीकृत करके उन्हे समान वेतन मान प्रदान कर सके, याचिकाकर्ता दिनेश कुमार पाण्डेय WP NO- 18123/ 2019 का पक्ष अधिवक्ता दीपक कुमार पाण्डेय ने रखा।