आज शाम से सोमवार तक 60 घंटे के लॉकडाउन मे कौन सी दुकाने खुली रहेंगी देखे 👇🏿👇🏿👇🏿

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अनूपपुर

 COVID-19 कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुये म0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश में COVID-19 संक्रमण के प्रकरणों की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढ़ोत्तरी को देखते हुये संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु म0प्र0 शासन, गृह विभाग, भोपाल के पत्र क्रo- एफ 35-09/2020/दो/सी-2, भोपाल दिनांक 07 अप्रैल 2021 द्वारा प्रतिबंधात्मक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

2/ अनूपपुर जिले में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एवं जिला क्राईसेस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों से विचार-विमर्श उपरांत आगामी आदेश तक सम्पूर्ण अनूपपुर जिले की राजस्व सीमाओं में द.प्र.सं. 1973 की धारा 144, म0प्र0 पब्लिक हेल्थ अधिनियम 1949, महामारी रोग अधिनियम 1984 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत आज दिनांक 08/04/2021 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नानुसार निर्देश /प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये जाते हैं: COVID-19 कोरोना वायरस के बढ़ते संकमण को देखते हुए जिले के समस्त शासकीय

कार्यालय आगामी 03 माह तक सप्ताह में 05 दिन (सोमवार से शुक्रवार) प्रतिदिन प्रातः 10:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक लगेंगे। शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। उक्त आदेश दिनांक 31.07.2021 तक प्रभावशील रहेगा। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों-अनूपपुर/जैतहरी / कोतमा/ पसान / बिजुरी / राजनगर/ डोला/ डूमरकछार/अमरकंटक के साथ तहसील मुख्यालय राजेन्द्रग्राम क्षेत्र में आगामी आदेश तक प्रत्येक रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्पयू लागू

रहेगा। 3/ उपरोक्तानुसार अनूपपुर जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों के साथ तहसील मुख्यालय राजेन्द्रग्राम में आगामी आदेश तक प्रत्येक शुक्रवार की सायं 6.00 बजे से सोमवार को प्रातः 6.00 तक पूर्णतः लॉकडाउन/कोरोना कर्पयू लागू रहेगा।

चूंकि यह आदेश आम जनता को संबोधित है तथा वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं और न ही यह संभव है कि संबंधित या प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिशः सुनवाई कर इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को दी जावे। अतः आमजन की सुरक्षा हेतु यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

प्रत्येक शनिवार एवं रविवार कर्पयू दिवस के दिन उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित सेवाओं पर लागू नहीं होगा (1) जिले में स्थापित मोजर वेयर पावर प्लांट जैतहरी, अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र चचाई, सोडा फैक्ट्री बरगवां (अमलाई) तथा जिले के समस्त एसईसीएल प्रबन्धन कार्य करने हेतु तथा संस्थान से संबंधित अधिकारी/ कर्मचारियों का आवागमन उक्त कर्पयू प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। (2) अति आवश्यक सेवाओं के माल /गुड्स वाहनों का अन्य जिले/राज्यों से आवागमन।

(3) केमिस्ट/ मेडिकल स्टोर, राशन दुकाने, अस्पताल/नर्सिंग होम/ मेडिकल क्लीनिक, बैंक एवं एटीएम, दूध, सब्जी, अण्डे, मांस की दुकानें तथा घर घर जाकर दूध बांटने वाले दूध बिक्रेता भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। (4) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी / कर्मचारियों का आवागमन।

(5) परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी,अधिकारीगण।

(6) एम्युलैंस एवं फायर ब्रिगेड सेवाएं। (7) टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/ कर्मी।

(9) बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपार्ट से आने-जाने वाले नागरिक । (७) जिले में संचालित समस्त, एल. पी.जी. वितरण केन्द्र एवं समस्त पेट्रेल पंप उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

(10) जिले में संचालित समस्त पी.डी.एस. दुकाने, वेयर हाउस गोदाम एवं खाद्यान्न उठाव से संबंधित जिले की समस्त औद्योगिक एवं अशासकीय संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वाहन तथा समस्त कर्मचारी/ लेवर। वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मास्क लगाना, स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंशिंग से सम्बन्धित समस्त नियमों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करेगें।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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