जिले समेत सभी नगरीय क्षेत्र में बढ़ाया गया 19 अप्रैल तक लॉकडाउन
अनूपपुर
(आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत) (पारित आदेश दिनाक 11/04/2021) COVID-19 कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुये म0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश में covID-19 संक्रमण के प्रकरणों की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढोत्तरी को देखते हुये संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु म0प्र0 शासन, गृह विभाग, भोपाल के पत्र क्र0-एफ 35-09/2020/दो/सी-2, भोपाल दिनांक 07 अप्रैल 2021 द्वारा प्रदत्त प्रतिबंधात्मक दिशा-निर्देशों एवं जिला काईसेस मैनेजमेंट समिति की अनुशंसा के अनकम में अनूपपुर जिले की राजस्व सीमाओं में प्रतिबंधात्मक आदेश क्र0-2014/आरडीएम/को,वाय, महा./2021 अनूपपुर दिनांक 08/04/2021 द्वारा जारी किया गया आदेश प्रभावशील है।
अनूपपुर जिले में वर्तमान परिस्थितियों एवं विगत दिनों में नियमित रूप से कोरोना संकमण मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुए एवं जिला क्राईसेस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों से विचार -विमर्श उपरांत आगामी आदेश तक सम्पूर्ण अनूपपुर जिले की राजस्व सीमाओं में द प्र.सं. 1973 की धारा 144, म0प्र0 पब्लिक हेल्प अधिनियम 1949, महामारी रोग अधिनियम 1984 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत आज दिनांक 11/04/2021 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा पूर्व प्रतिबंधात्मक आदेश क्र0-2014/आरडीएम/को.वाय. महा./2021 अनूपपुर दिनांक 08/04/2021 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है
1/ अनूपपुर जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों-अनूपपुर/जैतहरी/कोतमा/पसान /बिजुरी/ राजनगर/ोला/डूमरकछार/ अमरकंटक के साथ तहसील मुख्यालय राजेन्दग्राम में आदेश दिनांक 08/04/2021 द्वारा दिनांक 12/04/2021 (सोमवार) प्रातः 600 बजे तक लॉकडाउन/कोरोना कर्पय लाग किया गया था। वर्तमान समय में कोरोना मरीजों की बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए अब दिनांक 12/04/2021 (सोमवार) प्रातः 8.00 बजे से दिनांक 19/04/2021 (सोमवार) को प्रातः 800 बजे तक पूर्णतः लॉकडाउन/कोरोना कफ्यू लागू रहेगा।
चूंकि यह आदेश आम जनता को संबोधित है तथा वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि संबंधित या प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिशः सुनवाई कर इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को दी जाये। अतः आमजन की सुरक्षा हेतु यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
प्रत्येक शनिवार एवं रविवार कर्फ्यू दिवस के दिन उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित सेवाओं पर लागू नहीं होगा (5) जिले में स्थापित मोजर घैयर पावर प्लांट जैतहरी, अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र चथाई, सोडा फैक्ट्री बरगयां (अमलाई) तथा जिले के समस्त एसईसीएल प्रबन्धन कार्य करने हेतु तथा संस्थान से
संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों का आवागमन उक्त कर्पयू प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। (2) अति आवश्यक सेवाओं के माल/गुड्स वाहनों का अन्य जिले/राज्यों से आवागमन।
(3) केमिस्ट/मेडिकल स्टोर, राशन दुकाने, अस्पताल/ नर्सिंग होम/ मेडिकल क्लीनिक, बैंक एवं एटीएम, दूध, सब्जी, अण्डे, मांस की दुकाने तथा घर घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
(4) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी/कर्मचारियों का आवागमन। परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन
अधिकारीगण।
(6) एम्बुलैंस एवं फायर ब्रिगेड सेवाएं। (7) टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक / कर्भी।
से जुड़े कमी,
(4) बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपार्ट से आने-जाने वाले नागरिक। जिले में संचालित समस्त, एल.पी.जी. वितरण केन्द्र एवं समस्त पेट्रेल पंप उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे (10) जिले में संचालित समस्त पी.डी.एस. दुकाने, वेयर हाउस गोदाम एवं खाद्यान्न उठाव से संबंधित वाहन तथा समस्त कर्मचारी/लेयर।
जिले की समस्त औद्योगिक एवं अशासकीय संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मास्क लगाना, स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंशिंग से सम्बन्धित समस्त नियमों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करेगें। प्रतिबंधात्मक आदेश क्रा-2014/ आरडीएम/को.वाय, महा./2021 अनूपपुर दिनांक 08/04/2021 की अन्य शर्ते यथावत
*यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा*