सोने चांदी के जेवरात को लूट के इरादे से आरोपी ने कर दी अापने दोस्त की निर्मम हत्या
अनूपपुर/भालूमाड़ा
1 फरवरी की रात युवक राहुल गोटिया पिता बिहारी उर्फ ललित उम्र 21 वर्ष निवासी गणेश चौक जमुना कॉलरी को घायल अवस्था में जमुना कॉलरी डबल स्टोरी गार्डन के पास लोगों ने देखा जिसकी सूचना थाना भालूमाडॉ में की गई। साथ ही घायल के परिजनों को भी खबर लगी तब स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से लहू लुहान राहुल को तत्काल कोतमा कालरी चिकित्सालय ले गए जहां से उसे बिलासपुर इलाज हेतु रिफर किया गया वही घटना के दूसरे दिन युवक की अपाचे मोटरसाइकिल राठौर मोहल्ला जमुना कॉलरी नाला के पास जली हुई हालत में पाई गई थी।
इस सनसनीखेज वारदात के बाद नगर में चर्चा का बाजार गर्म रहा कि आखिर किस ने युवक राहुल की हत्या करने का प्रयास और उसकी मोटरसाइकिल किसने और क्यों जलाई।
थाना भालूमाडा में फरियादी मोतीलाल कोल पिता स्वर्गीय दद्दी कोल निवासी डबल स्टोरी जमुना ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसका नाती राहुल गोटिया पिता बिहारी गोटिया उम्र 21 वर्ष निवासी गणेश चौक जमुना कॉलरी पार्क में किसी ने पत्थर से सिर में वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है जिसे उपचार हेतु कालरी अस्पताल के बाद बिलासपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है शिकायत पर भालूमाडॉ पुलिस ने अपराध क्रमांक 55 /21 धारा 341 323 427 ताहि कायम करते हुए विवेचना में लिया था।
वही लगभग डेढ़ माह बाद इलाज के दौरान राहुल गोटिया की मौत 20 मार्च 21 को हो गई जिस पर मामले में धारा 302 ताहि पुलिस द्वारा बढ़ाते हुए मामले की हत्या जैसे गंभीरता को ध्यान रखते हुए पुलिस अधीक्षक अनूपपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर एसडीओपी कोतमा के निर्देशन में थाना प्रभारी भालूमाडॉ हरिशंकर शुक्ला के नेतृत्व में टीम गठित की गई जिसमें उपनिरीक्षक विवेक द्विवेदी उपनिरीक्षक त्रिलोक सिंह सहायक उपनिरीक्षक कमलेश सिंह के द्वारा घटना से संबंधित सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच पड़ताल की गई साथ ही साथ इस अंधी हत्या के खुलासे के लिए वैज्ञानिक तरीके भी अपनाए गए जिनकी मदद से 11 करते हुए इस अंधी हत्या के करण का पुलिस ने 27 मार्च को मीडिया के सामने खुलासा किया।
अंधी हत्याकांड के संबंध में बताया गया कि 1 फरवरी को मृतक राहुल और उसका दोस्त मोहम्मद आरिफ खान पिता मोहम्मद शकील अहमद उम्र 26 वर्ष निवासी जमुना कॉलरी राहुल की अपाचे मोटरसाइकिल से घूम रहे थे और शाम के समय ही दोनों एक जगह बैठ कर शराब पिए और उसी दौरान नशे की हालत में राहुल ने बताया कि मेरे पास खूब सारा पैसा है और उसने अपने पास रखे अपने पत्नी के मंगलसूत्र और चांदी के करधन को आरिफ को दिखाया और फिर अपने जेब में रख लिया सोने चांदी के जेवरात देखकर आरिफ की नियत बिगड़ गई और उसने राहुल को अधिक शराब पिलाई और फिर उसे अपने साथ लेकर जमुना कॉलरी डबल स्टोरी गार्डन के पास गया जहां दोनों गाड़ी से उतर कर बैठ गए और नशे की हालत में राहुल बेसुध होने लगा तभी आरोपी आरिफ ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर राहुल के सर पर जोर से मारा जिस पर राहुल लहू लुहान होकर वहीं गिर पड़ा आरोपी ने उसी पत्थर से राहुल के सीने में भी मारा और उसे घसीटते हुए रोड के किनारे मरा हुआ समझकर उसकी गाड़ी उठा कर राठौर मोहल्ला जमुना कॉलरी नाला के पास गया और गाड़ी से पेट्रोल निकालकर उस पर आग लगा दी और वहां से फरार हो गया ।
इस बीच जब पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही थी तब आरोपी आरिफ का नाम सामने आया लेकिन शातिर दिमाग का आरोपी हर बार पुलिस को तरह तरह की कहानियां बता कर चकमा देता रहा यहां तक की उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए बताया कि राहुल की हत्या हो सकता है उसके ससुराल वाले किए हो क्योंकि उसका अपनी पत्नी के साथ संबंध सही नहीं थे और इस बात को लेकर उसके ससुराल के लोगों से अनबन रहती थी इसी तरह की कुछ बातें मृतक के आस पड़ोस के लोगों से भी सुनने को मिली थी लेकिन पुलिस को यह बात किसी भी हालत में गले से नहीं उतर रही थी ।
वही घटनाक्रम में मोड़ तब आया जब 1 फरवरी को राहुल गंभीर अवस्था में पड़ा मिला था और उसे इलाज के लिए बिलासपुर ले जाया गया था तब उसकी पत्नी अपने घर में कुछ सामान ढूंढ रही थी तो उसे पता चला कि उसका मंगलसूत्र और चांदी की करधन नहीं है इस बात की जानकारी उसने पुलिस को भी बताई अब सवाल यह था कि घर से सोने का मंगलसूत्र और चांदी की करधन कौन ले गया । लेकिन पुलिस की लगातार विवेचना से अब शक की सुई आरिफ पर ही घूमती नजर आई और लोगों से भी पता चला कि घटना के दिन आरिफ और राहुल एक साथ गाड़ी पर देखे गए हैं जिसके बाद राहुल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई जिसके बाद राहुल ने सारी घटना पुलिस को बताई और उसके द्वारा जो सोने का मंगलसूत्र और चांदी की करधन एवं मृतक राहुल का मोबाइल भी ले गया था जिसमें से सोने का मंगलसूत्र एवं चांदी की करधन आरोपी के पास से जप्त किया गया वहीं मृतक राहुल का मोबाइल जिसे आरोपी अपने साथ ले गया था और कुछ दिन बाद मोबाइल को गटर में फेंक दिया था उसे भी पुलिस ने जप्त किया है साथ ही साथ जिस पत्थर से आरोपी ने हमला किया था उस पत्थर को भी पुलिस ने जप्त करते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 302 392 201 341 323 427 कायम करते हुए न्यायालय में पेश किया है
इस अंधी हत्या के खुलासे में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी भालूमाडॉ हरिशंकर शुक्ला उपनिरीक्षक विवेक कुमार द्विवेदी उपनिरीक्षक त्रिलोक सिंह सहायक उपनिरीक्षक कमलेश सिंह आरक्षक करमजीत सिंह की सराहनीय भूमिका रही।