सीएमएचओ का फरमान क्लीनिक, नर्सिंग होम, एक्स-रे, पैथोलाॅजी सेंटर कराए पंजीयन, नहीं तो होगी कार्रवाई

सीएमएचओ का फरमान क्लीनिक, नर्सिंग होम, एक्स-रे, पैथोलाॅजी सेंटर कराए पंजीयन, नहीं तो होगी कार्रवाई


अनूपपुर 


जिले में बगैर पंजीयन के संचालित होने वाले प्रायवेट क्लीनिक, नर्सिंग होम, एक्स-रे, पैथोलाॅजी सेंटरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने प्रायवेट प्रेक्टिशनर्स से कहा है कि वे 15 दिवस के भीतर अपने क्लीनिक, नर्सिंग होम, एक्स-रे, पैथोलाॅजी सेंटर का अनिवार्य रूप से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर में पंजीयन करा लें, अन्यथा भ्रमण एवं जांच के दौरान पंजीयन नहीं पाए जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिवत रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए वे स्वतः जिम्मेदार होंगे।

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