सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने आधार कार्ड के साथ लिंक न करने के कारण केंद्र द्वारा लगभग तीन करोड़ राशन कार्डों को रद्द करने को गंभीर बताया और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और सभी राज्यों से प्रतिक्रिया मांगी है. चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने कहा कि इस मामले को प्रतिकूल नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह बहुत गंभीर मामला है. पीठ ने कहा कि मामले पर अंतिम सुनवाई की जाएगी. याचिकाकर्ता कोइली देवी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्विस ने कहा कि याचिका बड़े मुद्दे से संबंधित है.